भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई , अदालत ने विवाहिता को प्रताड़ित मामले में पति, सास, ससुर और ननद को दोषी पाया। इस मामले में एक शादीशुदा महिला ने अपने पति के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य की शिकायत दर्ज कराई है|
इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) गणेश राम पटेल की अदालत ने पति को 9 साल 10 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई. हालाँकि, सास और ससुर को दस-दस महीने की कैद की सजा सुनाई गई और ननद को छह महीने की कैद की सजा सुनाई गई।
मामले में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व पूजा मोगरे ने किया। पीड़िता ने 7 मई 2016 को सुपेला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के मुताबिक, उसकी शादी 16 जनवरी 2007 को निमिष अग्रवाल से हुई थी।
शादी के बाद सास-ससुर और पति पीड़िता पर मांग करने के लिए दबाव बनाने लगे। की वह अपने पिता से हिस्सा मांगे वे उसे हर दिन परेशान करते थे। इसी वजह से उनके पिता ने उसके कहने पर 2.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए. इसके उनकी चाहत बढ़ती ही गयी | कुछ दिन बाद वे बीएमडब्ल्यू कार की मांग करने लगे।
इसी बीच पति उसकी मर्जी के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य करने लगा। मामला कोर्ट में शुरू हुआ, जहां कोर्ट ने पति, सास, ससुर और ननद को दोषी पाया |
कोर्ट ने पति निमिष अग्रवाल को धारा 377 के तहत 9 साल 10 महीने की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया. ससुर सुनील अग्रवाल और सास रेखा अग्रवाल को धारा 323 के तहत 10-10 महीने की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई साथ ही ननद को धारा 323 के तहत छह माह की सजा व एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया |
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