भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लाइसेंसिंग प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए रायपुर आरटीओ को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि सभी कर्मचारियों को यथाशीघ्र बदला जाए। इसके अलावा, रायपुर के खमतराई पुलिस स्टेशन के प्रभारी को सुबह 10 बजे अदालत कक्ष में उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की और उन्हें 25 मिनट तक अदालत कक्ष में रहने का आदेश दिया गया।
कोर्ट ने यह आदेश ट्रैफिक अधिकारी के कार्यालय में लाइसेंस जारी करने में लापरवाही और धोखाधड़ी के एक मामले की सुनवाई के दौरान एक कर्मचारी को सालों से एक ही जगह पर जमे रहने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और
मामले की सुनवाई करते हुए, रायपुर खमतराई पुलिस स्टेशन के प्रभारी को न्यायाधीश एनके व्यास ने सुबह 10 बजे कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा, जबकि प्रभारी अधिकारी को दोपहर 1 बजे पेश किया गया। इससे कोर्ट नाराज हो गया और उन्हें दोपहर 1:30 बजे से कोर्ट में रहने को कहा. शाम 4:25 बजे तक अदालत में खड़े रहने को कहा|
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