भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :दुर्ग, 2023-24 के दौरान, कीटनाशक निरीक्षकों ने कीटनाशकों के नमूने विश्लेषण के लिए राज्य कीटनाशक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, ठेलकाडीह राजनांदगांव में भेजा जहां कृषि उप संचालक से प्राप्त जानकारी के आधार पर,
जांच के अनुसार, कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 14 के संबंध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कीटनाशक अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन के कारण मानकीकृत नहीं है| (सी) डब्ल्यू.पी. में गैर-मानक कीटनाशक ट्राइसाइक्लाज़ोन 75% का भंडारण और बिक्री क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
chat.whatsapp.com/LEEcxd0qYIoAkJEX6D2iut

