भिलाई के sec-6 में हुए हत्याकांड में आरोपियों को अदालत के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी.......

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय ने 2020 में भिलाई नगर थाना अंतर्गत सेक्टर 6 में हुई हत्या के मामले में आज फैसला सुनाया। अदालत ने चार में से दो आरोपियों को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और  1,000 रूपये का जुर्माना दण्डित किया है |



जानकारी के अनुसार, डी मनीष और उनके भाई डी रमेश सितंबर 2020 में sec-6 में इस्पात क्लब के पीछे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने डीके और रमेश नाम के दो लोग आये| 

तथा पुरानी दुश्मनी को लेकर मनीष से बहस करने लगे इसी बीच रमेश ने डी मनीष पर जान से मारने की नियत से उसके पूरे शरीर पर धारदार चाकू से हमला कर दिया| डी मनीष को सँभालने का मौका ही नहीं मिला और आरोपी मृतक मनीष को पूरी तरह लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गए। 

आननफानन में मनीष को इलाज के लिए भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस मामले में आरोपी जॉन पाल उर्फ ​​डीके और रमेश को दुर्ग जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है |

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