भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में पूर्व डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार नायक को सात साल पुराने मामले में रिश्वत लेने का दोषी पाए जाने पर विशेष सीबीआई अदालत ने चार साल जेल की सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के बाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट की जज ममता पटेल ने आरोपी प्रफुल्ल नायक को दोषी करार देने के साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया|
मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुनवाई के बाद आरोपी प्रफुल्ल कुमार नायक को रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया|
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक रजत कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि 7 अप्रैल 2016 को, जब प्रफुल्ल नायक उप श्रम आयुक्त के रूप में कार्यरत थे|
उन्होंने कोलकाता में हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के श्रम लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए 22,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी|
इसके बाद सीबीआई की टीम ने चीफ लेबर कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार नायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था| उनके ख़िलाफ़ चार्ट शीट दाखिल की गयी थी| तमाम गवाहों की गवाही और बयानों के बाद अदालत ने फैसला सुनाया |
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