रायपुर में 3.89 करोड़ रुपये मूल्य के विदेशी सिगार और 41 लाख सिगरेट की गई नष्ट, कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई.....

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :रायपुर , इंदौर सीमा शुल्क विभाग (भोपाल जोन) ने बुधवार को रायपुर में 3.89 करोड़ रुपये मूल्य के विदेशी सिगार और विदेशी सिगरेट के रोलिंग पेपर के साथ 40.86 लाख प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट को नष्ट कर दिया।

विदेशी मूल की सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध आयात के खिलाफ अभियान के तहत, भोपाल जोन में इंदौर सीमा शुल्क आयुक्तालय ने विदेशी मूल की 40.86 लाख सिगरेट को छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक भट्ठी में जलाकर नष्ट कर दिया।

जानकारी के मुताबिक, इन सिगरेटों के अलावा, 2,000 विदेशी निर्मित सिगार और 557 पैकेट विदेशी निर्मित सिगरेट पेपर, जो भारत में तस्करी करके लाए गए थे, नष्ट कर दिए गए।

 नष्ट की गई सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 3.89 करोड़ रुपये थी। इन्हें भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन करके भारत में तस्करी कर लाया गया था।

जब्त सिगरेट और सिगार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम 2008 (संशोधित) के प्रावधानों का भी अनुपालन नहीं करते थे। जब्त किए गए सिगरेट, सिगार और रोलिंग पेपर अनिवार्य मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 के तहत मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड सामान) नियम, 2011 के प्रावधानों का भी पालन नहीं करते हैं।

 जब्त किए गए सिगरेट, सिगार और पेरिस, गोदाम गरम, डनहिल विभिन्न ब्रांडों के विदेशी निर्मित रोलिंग पेपर गरम, डनहिल आदि। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए झूठी घोषणाओं का उपयोग करके भारत में तस्करी की गई थी।

चूँकि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों की तस्करी में वैधानिक एवं दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, अतः केन्द्रीय माल एवं सेवा कर प्राधिकरण, रायपुर के अधिकारियों एवं स्वतंत्र गवाहों की सहायता से इस खेप की उक्त मात्रा को जब्त कर लिया गया। आईसीडी, रायपुर और डीआरआई अधिकारियों की उपस्थिति में स्थापित नियमों के अनुसार नष्ट कर दिया गया।

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