भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन और जुर्माना न भरना दुर्ग स्थित वीवाई हॉस्पिटल को महंगा पड़ा। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की है. कलेक्टर ने आदेश दिया है कि 14 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में भर्ती मरीजों को तीन दिन के अंदर जिला अस्पताल में शिफ्ट किया जाए|
छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. अनिल शुक्ला ने बताया कि वीवाई अस्पताल दुर्ग के पद्मनाभपुर क्षेत्र में 14 बिस्तरों के साथ संचालित हो रहा है। 8 जनवरी 2024 और 2 फरवरी 2024 को जिला प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को पत्र भेजकर मातृ मृत्यु दर की जानकारी मांगी थी.
निर्देश के बाद भी अस्पताल संचालक ने कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद नर्सिंग होम एक्ट के प्रभारी ने अस्पताल को नोटिस भेजा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया|
नर्सिंग होम एक्ट के मुख्य अधिकारी ने इसकी जानकारी कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी को दी. रिपोर्ट में कहा गया है कि वीवाई अस्पताल के संचालक ने नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन किया है। इस लापरवाही के लिए उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और संस्था बंद करने का आदेश दिया गया|
डॉ शुक्ला के अनुसार. जुर्माने और अस्पताल बंद करने के आदेश के बावजूद संचालक ने अस्पताल बंद नहीं किया। उन्होंने अभी तक जुर्माना नहीं भरा है. कलेक्टर दुर्ग ने इस पर असंतोष जताया और इसे जिला प्रशासन के आदेश का उल्लंघन माना. उन्होंने वीवाई हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी कर दिया|
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