भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा भिलाई हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो आरोपियों को बरी कर दिया है. जिला अदालत ने दो आरोपियों विकास जैन और अजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. दूसरे आरोपी विकास जैन की पत्नी किम्सी जैन को बरी कर दिया गया था|
इस मामले में जिला अदालत ने 10 मई 2021 को फैसला सुनाया. जिसके बाद दोनों आरोपियों द्वारा जिला अदालत के फैसले को बिलासपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी थी|
बता दे की इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविद्र कुमार अग्रवाल द्वारा की गयी| हाईकोर्ट में आरोपियों की ओर से पक्षकार करने वाली वकील उमा भारती साहू ने कहा कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है.
अभियोजक सुनवाई के दौरान मामलों को जोड़ने में विफल रहे। इससे आरोपियों को फायदा हुआ. आईपी मिश्रा अभिषेक मिश्रा के पिता ने किम्शी जैन की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. खिमसे मामले में हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा और आईपी मिश्रा की याचिका खारिज कर दी.
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