MLA देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने दी राहत....

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : बिलासपुर , बहुचर्चित छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले के आरोप में भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले पर जस्टिस एन.के. व्यास की बोर्ड द्वारा विचार किया गया। 

मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे देखते हुए ईडी ने अग्रिम जमानत पर आपत्ति जताई थी. रायपुर की विशेष अदालत ने देवेन्द्र की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने माना था कि देवेंद्र यादव ने स्कैम से जुड़े पैसे चुनाव के सिलसिले में इस्तेमाल किये थे|इसके बाद विधायक ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया।

गुरुवार को विधायक के वकील ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. इसलिए उन्हें अपराधी नहीं बनाया जा सकता. उन्होंने अदालत से कहा कि मामले में आरोपी के बारे में महज जानकारी होने से उसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता।

 इस मामले में विधायक को सिर्फ इसलिए आरोपी घोषित किया गया क्योंकि वह सूर्यकांत तिवारी को जानते थे. सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने ईडी की जांच के दौरान मिले सबूतों का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत के खिलाफ दलील दी. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया|

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