दुर्ग : महिला अधिकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार , बाबा साहब की तस्वीर कूड़ेदान में फेंकने का आरोप...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग रेलवे स्टेशन में डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को कूड़े में फेंकने के आरोप में  पुलिस ने महिला अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया |आरोपी मुख्य टिकट निरीक्षक वी.पी. नायडू पर धारा 124 ए, 295, 295 ए के तहत अपराध दर्ज किया है। 


यह भी पढ़े - बस में अर्धनग्न कपड़े पहने युवती का विडियो हुआ वायरल ,वीडियो देख लोगों के उड़े होश , विडियो देखे...

मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने बुधवार शाम को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुपेला सरकारी अस्पताल में मुलाहिजा कराने के बाद नायडू को गुरुवार दोपहर अदालत में पेश किया, जहां उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

यह भी पढ़े ID ब्लास्ट में शहीद हुए जवान के परिजनों को 30 लाख रूपये मुआवजा व घायल जवान को 15 लाख रूपये अनुग्रह राशि स्वीकृत...

गौरतलब है कि 16 अप्रैल को स्टेशन पर मुख्य टिकट निरीक्षक के कक्षा में VP नायडू ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर देखी और उसे उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। सुबह जब सफाईकर्मी कमरे में आए तो तस्वीर को डस्टबिन देखा।  

उन्होंने यह जानकारी समाज के लोगों तक पहुंचायी. कुछ ही देर में सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई और विरोध करने लगी। लगातार दो दिनों तक समाज के सदस्यों ने न्याय की मांग करते हुए स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया।

 बताना चाहेंगे कि पुलिस ने आरोपी महिला वीपी नायडू के खिलाफ धारा 124A, 295, 295A के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। विशेष न्यायाधीश दुर्ग संजीव कुमार टामक की अदालत में पेश किया गया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता राजकुमार तिवारी और शासन की ओर से राजकुमार देवांगन उपस्थित हुए। कोर्ट ने पीड़ित पक्ष के करीब पांच लोगों की राय सुनी|

शिकायत में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया कि डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की तस्वीर कूड़ेदान में फेंक दिया गया था और किसी ने भी आरोपी को मेज के नीचे से तस्वीर डस्टबीन में फेंकते हुए नहीं देखा। कोर्ट ने कहा कि अगर मामला एससी एससी कोर्ट में है तो पुलिस ने इसे एजी थाने में ट्रांसफर क्यों नहीं किया? 

पुलिस चालान पेश करेगी और अपनी जांच जारी रखेगी। वीपी नायडू की ओर से पेश अधिवक्ता राजकुमार तिवारी ने कहा कि मामले में एससी एसटी एक्ट लगाने के संबंध में पीड़िता की ओर से भी बयान सुना गया. चूंकि वह एक महिला है और उसकी उम्र को देखते हुए अदालत द्वारा उसे 25,000 रुपये मुचलके पर जमानत दे दी गयी|

https:// भिलाई की पत्रिका न्यूज़ के whatsup ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक कर join करे| 

https://chat.whatsapp.com/CqjtrxgJDib4N8UFB3AoIu