मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना के संबंध में पुलिस ने कहा, अशोका बिरयानी होटल में हुई यह घटना रायपुर के तेलीबांधा पुलिस स्टेशन अपराध संख्या 291/24 और भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 34 में शामिल है।
मुख्य आरोपी होटल व्यवसायी कृष्णकांत तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया और दो अन्य आरोपी रोमिना मंडल और रोहित चंद्रा, जो इस समय जेल में निरूद्ध हैं| उन्हें भी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है|

