CG में अब CBI कहीं भी कर सकती है कार्रवाई, केवल इन धाराओं के तह​त कार्यवाई का अधिकार , अधिसूचना जारी...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने संबधित सहमति पत्र जारी कर सीबीआई को पूरे राज्य में काम करने की अनुमति दे दी है।


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 यह सूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की गई। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार, सीबीआई राज्य के भीतर IPC की धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 और 120बी के अंतर्गत प्रदेश में कहीं भी कार्यवाई कर सकती है|

बता दे की वर्तमान भाजपा सरकार से पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 10 जनवरी 2019 को सीबीआई को दी गई सहमति को  तत्काबल प्रभाव द्वारा रद्द कर दिया था। परिणामस्वरूप, 2019 से किसी भी सरकारी एजेंसी या मामले में कोई भी सीबीआई जांच नहीं की गई है।

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