दुर्ग : संगीन मामलों के आदतन अपराधी संजय सिंह को कलेक्टर ने किया जिला बदर, 1 साल तक इन 7 जिलो में नहीं कर पायेगा प्रवेश...

 भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग जिले में हत्या, लूट, अवैध वसूली समेत दर्जनों गंभीर अपराध करने वाले शातिर अपराधी संजय बिहारी को कलेक्टर ने जिला बदर कर दिया है. अकेले मोहननगर थाने में उसके खिलाफ 13 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे।


संजय सिंह राजपूत उर्फ ​​संजय बिहारी (40) दीपक नगर दुर्ग का रहवासी हैं व् आदतन अपराधी है| 1994 से उसकी  अपराधिक कार्यों में संलिप्ता रही है । हथियारों का इस्तेमाल कर लोगों को डराना, वसूली ,ब्लैकमेल करना और जान से मारने की धमकी देना उसका पेशा बन गया। पुलिस ने उसके खिलाफ कई बार कार्रवाई की, लेकिन उसके अपराध घटने के बजाय बढ़ते चले गए।

इसके बाद संजय ने अवैध शराब बेचना शुरू कर दिया. अवैध शराब बेचने के लिए बार लाइसेंस मिलने के बाद उन्होंने धीरे-धीरे दुर्ग के मालवीय नगर में फोर सीजन्स नाम से बार खोला और बाद में मध्य प्रदेश में भी शराब का कारोबार शुरू किया |

इस दौरान जो भी उसके विरूद्ध हुआ उस हमला करवाया या जान से मरवा दिया | बड़ी संख्या में उसके पास कई गुंडे बदमाश थे जो उसके अवैध कार्यो में सहयोग देते थे | वह हड़पने का भी कार्य करने लगा | हालात ये हैं कि दुर्ग मोहननगर थाने में ही उसके खिलाफ 13 अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज हैं.

यहाँ तक जब राज्य में शराब का ठेका बंद हुआ तब संजय बिहारी ने शराब वापस नहीं की और इसे मानिकचौरी गांव , थाना उतई के पास छिपा दिया। यहां उसने गिट्टी खदान में बंकर बनाकर 40लाख 81 हजार रुपए कीमत की 694 पेटी शराब जमा कर रखी थी। उसने अवैध रूप से शराब बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन एक मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर उसे जब्त कर लिया।

बता दे की शराब जब्त होने के बाद उस पर 30,000 रुपये का इनाम रखा गया था। इस दौरान उसने मध्य प्रदेश में शराब के कारोबार में अपनी धाक जमा रहा था | 

संजय बिहारी के खिलाफ आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या के कारण, दुर्ग पुलिस आयुक्त जीतेंद्र शुक्ला ने जिला बदर कार्रवाई करने के लिए दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी को लिखा | बाद में अदालत ने उसे कारण बताओं का नोटिस जारी किया, लेकिन अपराधी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसी के तहत उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की गई।

दुर्ग कलेक्टर के आदेश के अनुसार, संजय बिहारी को सात जिलों की सीमा से बाहर रहना है, जिसमें दुर्ग और उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा,  राजनांदगांव ,खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बालोद और धमतरी शामिल हैं। उन्हें एक सप्ताह के भीतर इन क्षेत्रों की सीमाएँ छोड़ने का आदेश दिया गया।

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