भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई के नगर निगम के वार्ड 24 के हाउसिंग बोर्ड के कांग्रेस पार्षद नीतीश यादव को हाइकोर्ट के आदेश पर बर्खास्त कर दिया गया है. बता दे पार्षद नीतीश यादव पर फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप है| इस संबंध में वार्ड के छाया पार्षद सिद्धार्थ यादव उर्फ सनी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. हाई कोर्ट ने इस संबंध में आदेश पारित कर संभागायुक्त को मामले का निराकरण करने का निर्देश दिये है|
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दरअसल, बीजेपी के वार्ड 24 के छाया पार्षद भाजपा के सिद्धार्थ यादव ने इस मुद्दे पर याचिका दायर की थी और याचिका में कहा गया है कि नीतीश यादव ने चुनाव के दौरान कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया, बल्कि एक शपथ पत्र दाखिल किया। 24वें वार्ड की सीट आरक्षित होने के कारण हाई कोर्ट ने पार्षद नीतीश यादव को हटाने का आदेश दिया|
मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले पर पार्षद नीतीश यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान उनसे शपथ पत्र मांगा गया था, जो उन्होंने जमा कर दिया. हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। नीतीश यादव ने कहा कि वह जल्द ही हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे|
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