दुर्ग : जिले के सभी निकाय के वार्डो में किया जायेगा परिसीमन, कलेक्टर ने दिया आदेश...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग. कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 10(3) एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 23(3) के तहत जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 2011 की जनगणना, नगर क्षेत्रों का परिसीमन करने की बात सामने आई है।

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 छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नगर निगम वार्डों के परिसीमन के कार्यक्रम के अनुसार, दुर्ग नगर निगम आम चुनाव 2024-25 की आवश्यकताओं के अनुसार वार्डों के परिसीमन के लिए परिक्षण करेंगे और अभिमत के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे जिसके लिए राजस्व अधिकारी व सहायक नियुक्त किये गये है|

राज्य शासन के निर्देशानुसार निर्धारित समय सीमा में नगर निगम अधिकारियों को परिसीमन प्रक्रिया में राजस्व अधिकारी व सहयोग करने तथा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

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