भिलाई : दीपक नेपाली और साथी दोषी करार, अदालत ने आरोपियों को सात साल के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :भिलाई (दुर्ग) , दीपक नेपाली और उसके दो साथियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार टामक की अदालत ने तीनों आरोपियों को सात-सात साल के सश्रम कारावास और तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

घटना का विवरण

मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 मई 2022 की रात करीब 11 बजे, सुभाष चौक कैंप-1 में स्थित राममोहन साहू की डेली नीड्स की दुकान पर यह घटना घटी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी दीपक नेपाली, गुरुमीत सिंह, और संतोष शर्मा उर्फ मथुरा सिगरेट-गुटका खरीदने पहुंचे थे। जब दुकानदार ने उधारी देने से इंकार किया, तो विवाद बढ़ गया। इसके बाद, तीनों ने राममोहन साहू पर लाठी-डंडे और चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। 

अभियोजन और न्यायालय की कार्यवाही

इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरशद खान ने पैरवी की। उन्होंने न्यायालय को बताया कि तीनों आरोपियों ने हत्या की नीयत से राममोहन साहू पर चाकू से हमला किया, जो उनके गाल से गले तक गहरा घाव कर गया। अदालत ने इस गंभीर अपराध को ध्यान में रखते हुए तीनों को दोषी करार दिया।

न्यायालय का निर्णय

अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार टामक ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के सश्रम कारावास और तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 

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