भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई, किशोरी के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में आरोपी सुरेश उर्फ बोटू को विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी) संगीता नवीन तिवारी की अदालत में सुनाया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने तर्क प्रस्तुत किए। घटना के संबंध में बताया गया कि 8 मार्च की रात, जब पीड़िता अपने परिवार के साथ भोजन के बाद सोने चली गई थी, तो रात के करीब 12 बजे उसकी 16 वर्षीय बेटी के कमरे से चीख-पुकार की आवाजें सुनाई दीं। परिवार के सदस्य जब दौड़कर वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सुरेश उर्फ बोटू, जो कि पास के ही क्षेत्र का रहने वाला है, पीड़िता का मुंह दबाकर खड़ा था।
इस घटना की रिपोर्ट 14 मार्च को सुपेला थाना में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। न्यायालय ने सभी तथ्यों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सुरेश उर्फ बोटू को दोषी ठहराया और उसे तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह मामला समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की आवश्यकता को और भी प्रमुखता से रेखांकित करता है।
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