CG : घर में तोता पालना पड़ सकता है महंगा, छत्तीसगढ़ में सख्त हुए वन विभाग के नियम, नियमों का उल्लंघन करने पर जा सकते है सलाखों के पीछे...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में अब तोता या अन्य पक्षियों को पिंजरे में कैद करना आपको कानूनी परेशानी में डाल सकता है। राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षियों के पालन, खरीदी और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला लिया है। मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख के निर्देश पर राज्य के सभी डीएफओ को आदेश जारी किया गया है कि इस कानून का सख्ती से पालन कराया जाए।

यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि राज्य में पक्षियों की अवैध बिक्री और पालन की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। अब यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है।

इसके लिए डीएफओ को निर्देश दिया गया है कि वे जनता को इस कानून के बारे में जागरूक करें और पक्षियों की अवैध बिक्री या पालन की शिकायत दर्ज करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करें। इस अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया जाएगा ताकि लोग आसानी से संपर्क कर सकें। 

वन महकमे ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि पूर्व में जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। इस नए निर्देश के तहत, पक्षियों को पिंजरे में कैद रखने की प्रवृत्ति को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उन्हें उनके प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार मिल सके।

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