भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ध्वनि प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जिले के प्रशासन ने एक सख्त आदेश जारी करते हुए घोषणा की है कि अब गाड़ियों पर डीजे बॉक्स लगाकर तेज आवाज में म्यूजिक बजाना कानूनी अपराध होगा। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी वाहन ध्वनि नियमों का उल्लंघन न करे।
क्या होगा नियम तोड़ने पर?
अगर किसी वाहन पर डीजे बॉक्स या साउंड सिस्टम पाया जाता है, तो प्रशासन तुरंत उस वाहन और साउंड सिस्टम को जब्त कर लेगा। ये दोनों चीज़ें तभी छोड़ी जाएंगी, जब मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) का आदेश आएगा। और अगर बार-बार ऐसा उल्लंघन होता है, तो वाहन का परमिट स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। इस स्थिति में हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा।
अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई
आदेश में यह भी साफ किया गया है कि अगर कोई अधिकारी इस निर्देश का पालन नहीं करता है, तो उसे अवमानना के मामले में कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें। राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे इन शिकायतों पर उचित कदम उठाएं| प्रशासन का यह कदम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया एक बड़ा और सख्त कदम है।
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