भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई (छग), नगर निगम भिलाई अपने करदाताओं को प्रतिवर्ष टैक्स में छूट की पेशकश करता है, और इस साल भी टैक्स जमा करने पर 2% की छूट का लाभ उपलब्ध है। निगम प्रशासन ने इस ऑफर की शुरुआत अप्रैल में ही कर दी थी, और अब इस योजना का अंतिम समय चल रहा है। जो करदाता 1 दिसंबर तक अपना टैक्स जमा करेंगे, उन्हें 2% की छूट दी जाएगी। इसके बाद, 31 मार्च 2024 तक टैक्स जमा करने पर कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी।
कर वसूली का काम देख रही श्री पब्लिकेशन एजेंसी की जिम्मेदारी है कि जनता तक इस छूट की जानकारी पहुँचाई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग समय पर टैक्स जमा कर सकें। हालांकि, एजेंसी के स्तर पर प्रचार-प्रसार की कमी के कारण कई लोग इस योजना से अनभिज्ञ हैं। इसके अलावा, एजेंसी द्वारा डोर-टू-डोर टैक्स कलेक्शन का कार्य भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है।
जो लोग 31 मार्च 2024 तक टैक्स जमा नहीं करेंगे, उन्हें 1 अप्रैल से कुल टैक्स पर 18% का जुर्माना और 1,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। अगर किसी करदाता ने पिछले वर्षों का भी टैक्स जमा नहीं किया है, तो उसे प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 18% पेनाल्टी और 1,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
निगम प्रशासन की योजना के तहत करदाता इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं और अंतिम समय में आने वाली अतिरिक्त पेनाल्टी से बच सकते हैं।
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