भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग जिले की अदालत ने एक गंभीर अपराध के मामले में कड़ा निर्णय सुनाया। आरोपी अभिषेक जोशी को छात्रा पर चाकू से हमला करने और मोबाइल छीनने के आरोप में दोषी ठहराते हुए 10 साल की सश्रम कारावास की सजा दी गई। न्यायाधीश सुनीता टोप्पो की चतुर्थ अपर सत्र अदालत ने इसके साथ ही 5,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया।
घटना का विवरण
यह मामला 5 नवंबर 2020 को दर्ज हुआ, जब पीड़िता सरोजबाला पांडेय ने अपनी बेटी आयुषी पांडेय के साथ हुई वारदात की शिकायत भिलाई नगर थाने में की। शिकायत के अनुसार, 4 नवंबर 2020 की सुबह करीब 11:15 से 12 बजे के बीच आयुषी अपनी स्कूटी (सीजी 07 बीसी 0717) पर सेक्टर-10 किताब लेने गई थी।
करीब 45 मिनट बाद आयुषी घर के दरवाजे पर खून से लथपथ हालत में मदद के लिए आवाज दे रही थी। मां के बाहर आने पर उसने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू मारकर उसका मोबाइल लूट लिया। इसके बाद आयुषी बेहोश हो गई। तुरंत उसे सेक्टर-9 अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस की कार्रवाई
इस मामले में पुलिस ने धारा 394 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना और आयुषी द्वारा बताए गए हुलिए के आधार पर पुलिस ने आरोपी अभिषेक जोशी को गिरफ्तार कर लिया। 13 सितंबर 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई और ट्रायल शुरू हुआ।
अभियोजन पक्ष की सफलता
न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने प्रभावी ढंग से सबूत पेश किए और आरोपी के खिलाफ आरोप साबित किए। अंततः, न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई। यह निर्णय समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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