भिलाई : किशोरी से अनाचार करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा , बहाने से घर बुलाकर आरोपी ने किया रेप फिर बदनामी का डर दिखाकर करता रहा शोषण , पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत ने सुनाया फैसला....

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग, किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी ने आरोपी रजत सोनी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। मामला किशोरी के साथ 2021 से 2022 के बीच घटित अपराध का है, जहां आरोपी ने बार-बार उसे धमकी देकर अपना शिकार बनाया।  

घटना का विवरण

पीड़िता ने भिलाई के छावनी थाने में 16 जनवरी 2022 को एफआईआर दर्ज कराई। उसने बताया कि आरोपी रजत सोनी, जो उसी के मोहल्ले में रहता था, ने 9 दिसंबर 2021 को किसी बहाने से उसे अपने घर बुलाया। वहां आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने मोहल्ले में बदनाम करने की धमकी देकर किशोरी का शोषण जारी रखा।  

डर और समाज के डर से पीड़िता ने शुरुआत में घटना की जानकारी परिवार को नहीं दी। लेकिन आरोपी की धमकियों और बार-बार हो रहे शोषण से परेशान होकर उसने अंततः परिजनों को घटना के बारे में बताया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।  

पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई

एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच शुरू की और मामला कोर्ट में पेश किया। विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष आरोपी पर दोष सिद्ध करने में सफल रहा।  

न्यायालय का संदेश

कोर्ट ने अपने फैसले में न केवल आरोपी को सजा सुनाई, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यह सजा समाज को यह संदेश देती है कि कानून पीड़ितों के साथ खड़ा है और दोषियों को उनके कृत्य की सख्त सजा दी जाएगी।  

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