भिलाई स्टील प्लांट के AGM को जेल की सजा: तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग से बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल, पीड़ित की हालत देख अस्पताल से हुए फरार, अदालत ने सुनाई सजा....

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग जिला न्यायालय ने भिलाई स्टील प्लांट के नंदिनी माइंस में पदस्थ AGM ओमेंन टेटे को तीन महीने की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। यह मामला 5 मार्च 2023 को हुई सड़क दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें ओमेंन टेटे की तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी थी।  

तालपुरी कॉलोनी में रहने वाले बसंत कुमार, जो रेलवे कर्मचारी हैं, अपनी बाइक से बाजार गए थे और रात 8 बजे लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो गए। सीजी 07 एमबी 4357 नंबर की होंडा सिटी कार, जिसे ओमेंन टेटे चला रहे थे, रांग साइड से आई और बसंत कुमार की बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर के प्रभाव से बाइक और कार दोनों सड़क किनारे नाली में गिर गए।  

आसपास के लोगों ने तुरंत बसंत कुमार को नाली से बाहर निकाला और उनके परिवार को सूचना दी। गंभीर रूप से घायल बसंत को सेक्टर 9 अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका छह महीने तक इलाज चला। इस दौरान उनकी पत्नी ने पद्मनाभपुर पुलिस चौकी में ओमेंन टेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।  

दुर्घटना के बाद ओमेंन टेटे भी अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन बसंत की गंभीर हालत देखकर वहां से चुपचाप निकल गए।  

दुर्ग न्यायालय के न्यायाधीश निलेश कुमार बघेल ने मामले की सुनवाई करते हुए चश्मदीद गवाहों और बसंत कुमार के बयान के आधार पर फैसला सुनाया। अदालत ने ओमेंन टेटे को तीन माह के सश्रम कारावास की सजा दी।  

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