CG : प्रेम की आड़ में हैवानियत: किशोरी की हत्या के आरोप में प्रेमी को उम्रकैद, अदालत ने सुनाया सख्त फैसला...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छग, जांजगीर-चांपा जिले के बहुचर्चित नाबालिग किशोरी अपहरण एवं हत्या मामले में विशेष पाक्सो न्यायालय ने आरोपित प्रेमी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला 2022 में सामने आया था, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था।  

क्या था पूरा मामला?

2 मार्च 2022 को जैजैपुर थाने में लड़की के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। परिवार ने बताया कि 28 फरवरी की रात उनकी बेटी को कोई बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। जांच के दौरान, लड़की का शव ग्राम चोरभट्ठी के डबरी तालाब में मिला। शव को तीन डॉक्टरों की टीम ने कार्यपालिक दंडाधिकारी की उपस्थिति में पोस्टमार्टम किया। प्रारंभिक रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई।  

प्रेम-प्रसंग से हुआ कत्ल तक का सफर

जांच के दौरान, पुलिस को चोरभट्ठी निवासी जवाहर चंद्रा पर शक हुआ। हिरासत में लिए जाने के बाद उसने अपराध स्वीकार किया। जवाहर ने बताया कि वह किशोरी के साथ प्रेम-प्रसंग में था। परिवार और गांव वालों को इस रिश्ते की जानकारी हो चुकी थी। 28 फरवरी की रात, उसने किशोरी को आत्महत्या के बहाने घर से बाहर बुलाया।  

जवाहर ने लड़की से सुसाइड नोट लिखवाया, यह कहते हुए कि दोनों एक साथ आत्महत्या करेंगे। लेकिन डबरी तालाब के पास उसने अपनी घिनौनी सोच को अंजाम दिया। पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और फिर जब उसने भागकर शादी की मांग को ठुकरा दिया और रिपोर्ट करने की धमकी दी, तो डर और गुस्से में आकर उसने लड़की की हत्या कर दी।  

अदालत का सख्त रुख

सक्ती जिले के विशेष न्यायाधीश बीआर साहू ने इस घिनौने अपराध को गंभीरता से लिया और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त संदेश है।  

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