CG : घर बुलाकर छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले स्पोर्ट्स टीचर को दोषी मानते हुए कोर्ट ने 12 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई....

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छग , दंतेवाड़ा फास्ट कोर्ट ने POCSO और एस्ट्रोसिटी मामले में आरोपी फिजिकल एजुकेशन टीचर को दोषी मानते हुए 12 साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है. इस गंभीर अपराध पर टिप्पणी करते हुए फास्ट ट्रैक जज शैलेश शर्मा ने कहा कि स्कूल के शिक्षक बच्चों के लिए माता-पिता की तरह होते हैं. उनसे सर्वोत्तम आचरण की अपेक्षा की जाती है। ऐसे में अगर शिक्षक छात्रों का शोषण करेगा तो वे कहां जाएंगे और कहां सुरक्षित महसूस करेंगे?

इस मामले में दोषी पाए गए फिजिकल एजुकेशन टीचर का नाम अजय सिंह है. पिछले साल सितंबर में आदिवासी कल्याण पुलिस स्टेशन और दंतेवाड़ा कोतवाली पुलिस स्टेशन में पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, अजय सिंह ने उसे अपने साथ स्पोर्ट्स फॉर्म ले जाने के बहाने गीदम स्थित अपने घर में बुलाया और फिर पहले उसके साथ छेड़छाड़ की और फिर उससे रेप का प्रयास किया|

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने खेल शिक्षक अजय सिंह के खिलाफ पॉक्सो और अत्याचार की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिसके बाद मामले की गंभीरता से जांच की गई, पीड़िता का बयान लेकर मामला दर्ज किया गया| मामले में सभी साक्ष्य अदालत में दर्ज किये गये|

 इस बीच त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी अजय सिंह को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया और उसे पांच साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना और भारतीय न्यायपालिका अधिनियम की धारा 10 के तहत दोषी ठहरायाव सज़ा सुनाई गई. इस आरोप में सात साल की सश्रम कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अजय सिंह को जुर्माना भरना होगा, नहीं देने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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