भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : (छग) रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए महापौर और अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय कर दी है। इस नई गाइडलाइन के तहत, विभिन्न नगर निगमों और परिषदों में जनसंख्या के आधार पर खर्च की सीमा अलग-अलग निर्धारित की गई है। विभाग ने इसे राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है।
महापौर प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा
मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर, नगर पालिक निगमों में महापौर के पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा तय की गई है।
- 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निगम में महापौर प्रत्याशी 25 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे।
- 3 लाख से 5 लाख जनसंख्या वाले निगम में 20 लाख रुपये तक खर्च की अनुमति होगी।
- 3 लाख से कम जनसंख्या वाले निगम में महापौर प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 15 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
अध्यक्ष प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा
नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए भी खर्च की सीमा तय की गई है।
- 50 हजार या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष प्रत्याशी 10 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं।
- 50 हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषदों में खर्च की सीमा 8 लाख रुपये रहेगी।
- नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 6 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे।
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