भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई। भिलाई नगर निगम ने जेपी सीमेंट लिमिटेड की संपत्ति कुर्क करने का बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। यह कार्रवाई सेक्टर-4 में स्थित जेपी सीमेंट प्लांट के खिलाफ की जाएगी। निगम ने कंपनी पर 7 करोड़ 82 लाख रुपये के संपत्ति-कर बकाया होने के कारण जब्ती वारंट जारी किया है।
संपत्ति-कर भुगतान न करने पर सख्त कार्रवाई
भिलाई नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जानकारी दी कि निगम ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम के तहत जेपी सीमेंट को पहले ही संपत्ति-कर जमा करने के लिए नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में 30 दिन के भीतर कर चुकाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन, समय सीमा समाप्त होने के बावजूद कंपनी ने कर का भुगतान नहीं किया।
वारंट जारी, संपत्ति जब्ती की तैयारी
निगम ने 3 जनवरी को जेपी सीमेंट लिमिटेड के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया। इसमें कहा गया है कि यदि कंपनी समय पर संपत्ति-कर जमा नहीं करती है, तो निगम प्रबंधन की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करेगा। सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम को निर्देश दिया गया है कि वे जरूरत पड़ने पर संपत्ति कुर्क करने के लिए भवन के दरवाजे और खिड़कियां भी तोड़ सकते हैं।
14 जनवरी तक की मोहलत
निगम ने कुर्की की कार्रवाई से पहले कंपनी को 14 जनवरी 2025 तक का समय दिया है। यदि इस समय सीमा तक पूरा बकाया कर चुकाया जाता है, तो कुर्की की कार्रवाई रोक दी जाएगी। अन्यथा, निगम बिना किसी देरी के संपत्ति को अधिग्रहित करेगा।
निगम की सख्ती: संदेश साफ
भिलाई नगर निगम का यह कदम उन सभी संस्थानों के लिए एक कड़ा संदेश है, जो बकाया कर जमा करने में लापरवाही बरतते हैं। निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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