भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई के सुपेला में एकतरफा प्रेम में पागल आरोपी ने आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर दी थी। इस हमले के दौरान जब पीड़िता की छोटी बहन ने उसे बचाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उस पर भी चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की अदालत ने आरोपी महेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से इस मामले में वकील भावेश कटारे ने पैरवी की। यह घटना 30 मार्च 2023 को सुपेला थाना क्षेत्र के शीतला तालाब मंदिर परिसर में घटी थी। सुपेला पुलिस के अनुसार, इंदिरा नगर सुपेला निवासी महेश यादव पहले भी चोरी के आरोप में जेल जा चुका था और उसके खिलाफ नकबजनी के पांच मामले पहले से दर्ज थे। आरोपी महेश यादव, दुर्गापारा निवासी 17 वर्षीय किशोरी से एकतरफा प्रेम करता था, जिसे लेकर उसका पीड़िता के परिवार से विवाद भी हुआ था। इसी रंजिश के चलते उसने हत्या की साजिश रची।
घटना के दिन किशोरी अपनी 15 वर्षीय छोटी बहन के साथ रामनवमी की पूजा करने शीतला मंदिर पहुंची थी। इसी दौरान महेश ने मौके का फायदा उठाकर किशोरी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जब पास में खड़ी उसकी छोटी बहन ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो महेश ने उसे भी चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया।
इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में चार्जशीट पेश होने के बाद मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी साबित कर दिया। अंततः अदालत ने महेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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