छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: शराब की कीमतों में आयेगी कमी , साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर, जानिए डिटेल...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार 3 मार्च को अपना बजट पेश करने जा रही है। इसके एक दिन पहले, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में मंत्री परिषद की बैठक बुलाई। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए।

कैबिनेट के अहम निर्णय:

1. आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति दी गई, जो 2024-25 की नीति के अनुरूप होगी। इसके अंतर्गत:

- कुल 674 शराब दुकानें संचालित की जाएंगी।

- आवश्यकता अनुसार प्रीमियम शराब दुकानों का संचालन जारी रहेगा।

- विदेशी शराब की खरीद एवं वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा।

- विदेशी शराब की फुटकर दुकानों पर लगने वाला 9.5% अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त कर दिया गया, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।40 - 3000 रूपये तक विदेशी शराब सस्ती होने की सम्भावना है|

2. लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक को मंजूरी

छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई, जिससे सरकारी परिसरों से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

3. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

- ई-प्रोक्योरमेंट से जुड़ी सशक्त समिति को भंग करने का निर्णय लिया गया।

- वर्तमान में 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं पीएफआईसी (PFIC) के माध्यम से स्वीकृत की जाती हैं। अनुमोदन प्रक्रिया को सरल करने के लिए यह बदलाव किया गया है।

4. उपभोक्ता विवाद समाधान के लिए नया पद सृजित

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु एक नए सदस्य पद के सृजन को मंजूरी दी गई।

5. धान एवं चावल परिवहन दरों को स्वीकृति

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के तहत समर्थन मूल्य योजना में धान और चावल के परिवहन की दरों को तय करने वाली राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई।

6. श्रम कानूनों में संशोधन

- कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 को मंजूरी दी।

- कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन किए जाएंगे, जिससे श्रमिकों के हितों की सुरक्षा होगी और औद्योगिक माहौल मजबूत होगा।

7. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन

- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई।

- वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के रिक्त पदों को भरने के लिए पांच वर्षों की अर्हकारी सेवा में एक बार की छूट प्रदान की गई।

8. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास

- छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2024 से लागू होने वाली औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन को स्वीकृति दी।

9. आजीविका सृजन और ग्रामीण विकास हेतु समझौता ज्ञापन (MoU)

छत्तीसगढ़ सरकार और व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के बीच आजीविका सृजन और ग्रामीण विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया।

10. खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान भुगतान की अनुमति

राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की शेष राशि के भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को अतिरिक्त 3300 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति राशि की स्वीकृति दी गई।

11. स्टाम्प शुल्क दरों में संशोधन

बैंक गारंटी से जुड़े दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क दरों के निर्धारण हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई।

12. वन विभाग के अधिकारियों के लिए नए पदों का सृजन

- छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 1992 से 1994 बैच तक के अधिकारियों, जिन्होंने 30 वर्षों की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली है, को गैर कार्यात्मक (Non-functional) आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल देने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय

- छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन कर किसानों को उन्नत और गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने हेतु नए नियम बनाए गए।

- बीज निगम पहले राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से बीज खरीदेगा, फिर आवश्यकता पड़ने पर सहकारी समितियों और अन्य सरकारी एजेंसियों से आपूर्ति की जाएगी।

- छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई।

- छत्तीसगढ़ विधानसभा के षष्ठम् सत्र (फरवरी-मार्च 2025) के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय प्रदेश के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास को गति देने में सहायक होंगे।

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