भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में होली के दिन शराब प्रेमियों को मायूसी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 14 मार्च को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। अगर कोई व्यक्ति इस दिन शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आदेश के अनुसार, बिना लाइसेंस वाले स्थानों पर शराब बेचना या परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे, जिसमें शराब जब्त करना और दोषियों पर आपराधिक मामला दर्ज करना शामिल है।
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाए। अवैध शराब बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने के लिए जिला, संभागीय और राज्य स्तर पर विशेष उड़नदस्ते तैनात किए जाएंगे। ये दल अवैध रूप से जमा की गई शराब के ठिकानों की जांच करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
छत्तीसगढ़ आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 14 मार्च, जब होली का रंग खेला जाएगा, उस दिन संपूर्ण राज्य में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान सभी देशी और विदेशी शराब की दुकानें, संलग्न अहाते, एफ.एल. 8 और मद्य भंडार पूरी तरह बंद रहेंगे।
इसके अलावा, इस दिन शराब की बिक्री, परिवहन और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगा, ताकि अवैध शराब की बिक्री को रोका जा सके और उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।
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