जरुरी सूचना : छत्तीसगढ़ में 15 अप्रैल तक सभी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट: नहीं लगवाने पर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना, जानें पूरी प्रक्रिया और शुल्क...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने के लिए 3 अप्रैल तक का अंतिम अवसर दिया था। अब 15 अप्रैल तक वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। 16 अप्रैल से राज्यभर में जांच अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नियम तोड़ने वालों पर सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी।

जांच के दौरान अगर कोई वाहन एचएसआरपी के बिना पाया गया, तो उस पर 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पूरे प्रदेश में लगभग 40 लाख और सिर्फ रायपुर जिले में ही 10 लाख से ज्यादा वाहनों पर एचएसआरपी लगाई जानी है। अब तक सिर्फ 60 हजार वाहनों में ही यह प्लेट लगवाई गई है, जिससे लक्ष्य काफी पीछे है।

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इस स्थिति को देखते हुए अब ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर नियमों के पालन को सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी दोपहिया और चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी है।

प्रदेश में 40 लाख वाहनों में लगनी है एचएसआरपी

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अब तक पूरे राज्य में 60 हजार से अधिक वाहनों पर एचएसआरपी लगाई जा चुकी है, जिनमें रायपुर जिले के 24,903 वाहन शामिल हैं। इसके अलावा, 35 हजार से ज्यादा वाहनों के लिए पंजीयन भी हो चुका है। हालांकि अभी भी लगभग 40 लाख वाहनों में यह नंबर प्लेट लगाई जानी बाकी है।

एचएसआरपी इंस्टालेशन की जिम्मेदारी रोसमार्टा सेटी, रियल मेजान इंडिया लिमिटेड और अधिकृत ऑटोमोबाइल डीलरों को सौंपी गई है।  

कलेक्ट्रेट में एचएसआरपी के लिए खोला गया विशेष काउंटर

वाहन चालकों की सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में एचएसआरपी लगवाने हेतु एक काउंटर स्थापित किया गया है। यहां बाइक चालकों से 365 रुपये और कार मालिकों से 500 रुपये से अधिक का निर्धारित शुल्क लेकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट प्रदान की जा रही है।

निश्चित शुल्क दरें इस प्रकार हैं:

- दोपहिया वाहन, ट्रैक्टर और ट्रेलर – 365.80 रूपये (GST सहित)  

- तीन पहिया वाहन – 427.16 रूपये   

- हल्के मोटरयान और पैसेंजर कार – 656.08 से 705.64 रूपये तक  

सभी शुल्कों का भुगतान केवल डिजिटल मोड से किया जा रहा है।  

वहीं, 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों पर एचएसआरपी लगाने के लिए अधिकृत डीलरों को प्रत्येक इंस्टॉलेशन पर 100 रूपये अतिरिक्त शुल्क लेना होगा।

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