भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : नई दिल्ली, केंद्र सरकार द्वारा वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को आज, 8 अप्रैल से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से पहले केंद्र ने एक कैविएट (Caveat) दायर किया है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि कोई भी निर्णय लेने से पूर्व केंद्र का पक्ष भी अवश्य सुना जाए।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2025) की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार 8 अप्रैल 2025 की तारीख को इस अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि के रूप में घोषित करती है।
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गौरतलब है कि भारत सरकार के सभी आधिकारिक निर्णय और सूचनाएं ‘भारत का राजपत्र’ (Gazette of India) में प्रकाशित की जाती हैं। यही दस्तावेज सरकारी घोषणाओं का प्रमाण होता है।
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। कैविएट एक प्रकार का अनुरोध पत्र होता है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए दाखिल किया जाता है कि अदालत कोई भी अंतरिम आदेश संबंधित पक्ष को सुने बिना न दे। केंद्र ने यह कदम उन याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया है, जिनमें वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं।
इस प्रकार, नया वक्फ कानून आज से पूरे देश में प्रभावी हो गया है और केंद्र सरकार इससे जुड़े सभी कानूनी पहलुओं पर सतर्कता बरत रही है।
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