CG : नाबालिग साली से दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जीजा को 20 साल की सजा, पीड़िता के बयान को माना गया पुख्ता सबूत...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले उसके जीजा को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला पीड़िता और गवाहों के बयानों के आधार पर सुनाया गया, भले ही मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं हो सकी। यह मामला वर्ष 2023 में खैरागढ़ इलाके में सामने आया था। इस पर सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई।

घटना के दिन पीड़िता अपने भाई के साथ घर के बाहर मौजूद थी, तभी पास में रहने वाला व्यक्ति, जो कि पीड़िता की मौसी का दामाद है, उसे बहलाकर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। रातभर तलाश के बाद परिजन पीड़िता को आरोपी के घर से लेकर आए, जहां उसने आपबीती सुनाई कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया।

घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता के माता-पिता ने पुलिस थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने दो बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया, हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो सकी।

निचली अदालत ने नाबालिग पीड़िता और गवाहों के बयान को प्रमाण मानते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि ऐसे मामलों में पीड़िता का बयान ही पर्याप्त साक्ष्य माना जाता है। हालांकि अदालत ने निचली अदालत के आजीवन कारावास के फैसले में संशोधन करते हुए सजा को घटाकर 20 वर्ष कर दिया।

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