छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी हिंदुओं को मिलेगी भारतीय नागरिकता, गृहमंत्री विजय शर्मा का बड़ा ऐलान..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ से एक बड़ी और राहतभरी खबर सामने आई है। वर्षों से उम्मीद लगाए बैठे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को अब भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है।

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने की घोषणा की | Pakistani Hindu Citizenship News Raipur

गृहमंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को साफ किया कि राज्य में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू अल्पसंख्यकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता दी जाएगी।

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गृहमंत्री ने बताया कि फिलहाल इन शरणार्थियों को राज्य में रहने की अनुमति दी गई है। अब वे केंद्र सरकार के नागरिकता कानून 2019 के तहत आवेदन कर सकते हैं। शर्मा ने भरोसा दिलाया कि सरकार इस पूरी प्रक्रिया को मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण से देख रही है और शरणार्थियों को हर जरूरी सहायता दी जाएगी।

बीते शुक्रवार को रायपुर में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से पाकिस्तानी हिंदुओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात में सिंध के घोटकी ज़िले के खानपुर निवासी सुखदेव लुंद भी मौजूद थे। उन्होंने भावुक होकर कहा, “हम लौटकर पाकिस्तान नहीं जाएंगे।"

                                                                     

सुखदेव अपने परिवार सहित 24 लोगों के साथ 45 दिन के विज़िटर वीज़ा पर रायपुर के शदाणी दरबार पहुँचे हैं। उन्होंने बताया कि वे पाकिस्तान में आतंकी हमलों और अत्याचारों से तंग आकर भारत आए हैं। रायपुर पहुंचने के बाद भी उन्हें बीते 48 घंटों में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी करीब 100 पाकिस्तानी हिंदू रायपुर पहुँच चुके हैं, जो भारत में स्थायी निवास की मांग कर रहे हैं।

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर नजर कस ली है। कई को देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के हिंदू शरणार्थियों के लिए यह बयान राहत का काम कर रहा है।

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कई सालों से नागरिकता न मिलने के कारण ये परिवार सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। CAA के तहत नागरिकता मिलने से उन्हें सम्मानजनक जीवन और अधिकार मिल पाएंगे।

CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम, भारत में उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हों।

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