भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग नगर निगम के एक कर्मचारी के खिलाफ पद्मनाभपुर थाने में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। कंपनी कर्मचारी भूपत सिंह भारद्वाज ने प्रमोशन पाने के लिए फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज मुहैया कराए। जांच के दौरान जब वह पकड़ा गया तो एसपी से शिकायत की गयी. जांच के बाद पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध दर्ज किया।
जानकारी के मुताबिक दुर्ग निगम के सहायक कर निरीक्षक राजूलाल चंद्राकर ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। जिनके अनुसार, सिकोला बस्ती दुर्ग वार्ड 16 निवासी भूपत सिंह भारद्वाज (55) 2008 से निगम के कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं।
विभाग में प्रमोशन पाने के लिए उन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने की छत्तीसगढ़ शासन ओपन स्कूल, रायपुर से प्रमाण पत्र और अंकसूची जमा की थी। इस आधार पर, उन्हें निगम के सहायक राजस्व निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया।
शिकायतकर्ता को सूचना के अधिकार कानून के तहत यह जानकारी हासिल की| इस संबंध में एक लिखित शिकायत 6 सितंबर 2018 को तत्कालीन आयुक्त दुर्ग निगम को सौंपी गई थी। आयुक्त ने छत्तीसगढ़ शासन ओपन स्कूल, रायपुर को पत्र लिखकर फर्जी मार्कशीट की जांच करने को कहा है।
ओपन बोर्ड ने जनवरी 2011 में नकली ट्रेडमार्क की सूची की जांच की और पाया कि सूची पंजीकृत नहीं थी। ऐसे में आरोपी भृत्य ने 12वीं की परीक्षा में फेल होने के बावजूद अपने उत्तीर्ण होने के संबंध में झूठे दस्तावेज तैयार कर प्रमोशन का लाभ उठाया|
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