CG : नए आपराधिक कानून के तहत छत्तीसगढ़ में पहली एफआईआर दर्ज...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में नए आपराधिक कानून "भारतीय न्याय संहिता 2023" के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला नक्सल प्रभावित थाना रेंगाखार में सामने आया है।

जानकारी के अनुसार, रेंगाखार गांव के संगम चौक पर ट्रैक्टर के कागजात न देने के विवाद में प्रार्थी इतवारी पंचेश्वर से गोलू ठाकरे ने गाली-गलौच और मारपीट की। घटना की शिकायत मिलने पर रेंगाखार पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गोलू ठाकरे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(ख) के तहत मामला दर्ज किया है।

एसपी अभिषेक पल्लव के मुताबिक रात 12:05 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर मालिक के साथ कागजात को लेकर विवाद हो रहा है और उसे धमकी दी जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 12:30 बजे आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। एसपी पल्लव ने कहा कि यह देश में नए कानून के तहत दर्ज किया गया पहला मामला हो सकता है।

इस मामले ने छत्तीसगढ़ में नए कानून के प्रभावी होने के बाद पुलिस की त्वरित और सटीक कार्रवाई को दर्शाया है। यह घटना कानून व्यवस्था को बनाए रखने के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है।