छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र क्यों ज़रूरी है?छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नागरिकों को सरकारी योजनाओं, आरक्षण, छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित सीटों का लाभ पाने के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होता है।
📌 जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़:
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आवेदक का आधार कार्ड
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परिवार के मुखिया का जाति प्रमाण पत्र (यदि हो)
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निवास प्रमाण पत्र
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बिजली बिल / राशन कार्ड (पते के प्रमाण के लिए)
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पासपोर्ट साइज फोटो
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घोषणा पत्र (स्वप्रमाणित)
🖥️ आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया:
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👉 सबसे पहले https://edistrict.cgstate.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
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👉 "नया आवेदन करें" या "Services" सेक्शन में जाएं।
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👉 “जाति प्रमाण पत्र” पर क्लिक करें।
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👉 लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं (OTP आधारित)।
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👉 आवेदन फॉर्म को सही-सही भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
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👉 “सबमिट” पर क्लिक करें और आवेदन संख्या नोट करें।
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👉 एक सप्ताह के अंदर आपको SMS/ईमेल द्वारा जानकारी मिल जाएगी।
⏱️ कितना समय लगता है?
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सामान्यतः प्रमाण पत्र 7 से 10 कार्यदिवस में बन जाता है।
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आप आवेदन की स्थिति eDistrict पोर्टल पर जाकर "Status Check" में जाकर ट्रैक कर सकते हैं।
📄 जाति प्रमाण पत्र का प्रिंट कैसे निकालें?
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https://edistrict.cgstate.gov.in पर जाएं
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"Download Certificate" में आवेदन संख्या डालें
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OTP के जरिए वेरिफिकेशन करें
PDF फॉर्मेट में प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ):
Q1. क्या जाति प्रमाण पत्र की वैधता होती है?
हां, सामान्यतः यह प्रमाण पत्र स्थायी होता है, जब तक कोई बदलाव न हो।
Q2. क्या किसी अन्य राज्य के प्रमाण पत्र से छत्तीसगढ़ में लाभ मिल सकता है?
नहीं, लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का ही प्रमाण पत्र मान्य होगा।
Q3. क्या ग्राम पंचायत से बना जाति प्रमाण पत्र मान्य है?
नहीं, केवल राजस्व विभाग द्वारा जारी eDistrict प्रमाण पत्र ही मान्य है।
📌 सभी ज़िलों के जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन लिंक:
नोट: सभी ज़िलों के लिए एक ही पोर्टल है – https://edistrict.cgstate.gov.in
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