भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई से एक अहम खबर सामने आई है जो हर डीजे संचालक और आयोजनकर्ता को जानना बेहद ज़रूरी है। अब रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेशों के बाद दुर्ग पुलिस ने डीजे संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की। मंगलवार को सेक्टर-6 स्थित कंट्रोल रूम में हुई इस बैठक में 100 से अधिक डीजे संचालक शामिल हुए।
ग्रामीण एएसपी अभिषेक झा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने साफ कहा कि त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का सख्ती से पालन होगा।

🔹 रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे पर पूर्ण रोक रहेगी।
🔹 ध्वनि का स्तर तय सीमा - अधिकतम 75 डीबी (ए) या क्षेत्रीय मानक से 10 डीबी (ए) ज्यादा - से अधिक नहीं होना चाहिए।
🔹 किसी भी आयोजन में बिना अनुमति शासकीय संपत्ति या सार्वजनिक सुविधा का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
यह भी तय किया गया कि वाहनों में डीजे या वाद्य यंत्र लगाकर बजाना पूरी तरह वर्जित रहेगा। आयोजनों के दौरान रास्ता नहीं रोका जाएगा और जनता को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। यदि कोई विवाद हुआ तो आयोजन की अनुमति स्वत: निरस्त मानी जाएगी।
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बैठक में शामिल डीजे संचालकों ने सभी नियमों का पालन करने की सहमति दी। पुलिस अधिकारियों ने भी भरोसा दिलाया कि नियमों का पालन करने वालों को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा।
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