भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग ज़िले में अब कोर्ट में पेशी के लिए गवाहों को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होगी।
जिला प्रशासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए गवाही की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है।इस सिस्टम के लागू होने के बाद अब थानों, अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों से ही वीडियो कॉल के ज़रिए कोर्ट में गवाही दी जा सकेगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके लिए जिला प्रशासन ने कैमरा और कंप्यूटर सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप लगाने के लिए बजट भी जारी कर दिया है।
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सीएसआर फंड से होगा खर्च
पुलिस, स्वास्थ्य और अभियोजन विभाग में यह नई व्यवस्था सीएसआर फंड के ज़रिए की जा रही है।
इससे ना सिर्फ समय बचेगा बल्कि सरकारी कामकाज में भी पारदर्शिता आएगी।
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आरएफएसएल में भी बनेगा वीसी रूम
कुछ दिन पहले कमिश्नर ने रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (RFSL) का निरीक्षण किया था।
इस दौरान उन्होंने यहां भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम तैयार करने के निर्देश दिए थे।
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गवाही की प्रक्रिया होगी आसान
पूर्व लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने बताया कि कुछ मामलों में अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारी गवाही दे रहे हैं। गवाही के बाद कोर्ट द्वारा गवाह के घर दस्तावेज भेजे जाते हैं, जिस पर वे हस्ताक्षर करके वापस भेजते हैं।इसके बाद कोर्ट उसे अपने दस्तावेज़ों में जोड़ लेती है।
पुलिस केस में कई विभाग होते हैं शामिल
पुलिस के अनुसार, एफआईआर के नेचर के अनुसार कई विभागों के साक्षियों को जोड़ा जाता है।
नए कानून के अनुसार अब पटवारी का नक्शा भी आवश्यक दस्तावेजों में गिना जाता है।
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