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छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला! अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में 10% आरक्षण, किसानों के लिए उर्वरक समिति भी बनेगी!

भिलाई की पत्रिका न्यूज़: रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं और किसानों से जुड़े दो बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने और उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति बनाने का निर्णय लिया गया।

मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि राज्य के अग्निवीरों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य की तृतीय श्रेणी की सिविल सेवाओं में यह व्यवस्था लागू की जाएगी।

छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण और उर्वरक उपलब्धता के लिए उप समिति गठन का फैसला।

यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है। आरक्षण का लाभ केवल उन अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो।

सरकार का कहना है कि इस निर्णय से अग्निवीरों को राज्य की सेवाओं में बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही उनके अनुभव और अनुशासन का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को भी मिलेगा।

उर्वरक की उपलब्धता पर हर स्तर पर होगी निगरानी

कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को भी मंजूरी दी है। यह समिति उर्वरक की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से जुड़े मामलों पर सुझाव, अनुशंसा और मार्गदर्शन देगी।

उप समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे, जिनके पास लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग और वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे।

कृषि उत्पादन आयुक्त इस उप समिति के संयोजक रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर समिति संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर सकेगी तथा उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति से जुड़े विषयों पर राज्य सरकार को सुझाव देगी।

इन राज्यों में भी लागू है आरक्षण

उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को यूपी पुलिस (आरक्षक, PAC, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस) में 20 प्रतिशत आरक्षण और 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलती है।

हरियाणा में पुलिस, वनरक्षक, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड और होमगार्ड भर्ती में 10 से 20 प्रतिशत आरक्षण तथा 3 से 5 वर्ष की आयु छूट का प्रावधान है।

मध्यप्रदेश में पुलिस, सशस्त्र बल और फायर फाइटिंग सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

ओडिशा में राज्य की सभी वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू है।

राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

अरुणाचल प्रदेश में राज्य पुलिस, एपी बटालियन तथा आपातकालीन एवं अग्निशमन सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है।

असम में भी असम पुलिस और सुरक्षा बलों की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू है।

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