दुर्ग कलेक्टर ने 7 दिन के अंदर लाइसेंसी पिस्टल , हथियार थाने में जमा कराने का दिया आदेश

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग , जिला दंडाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी दुर्ग ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की चुनावी प्रक्रिया में भय एवं दहशत का माहौल तथा हथियारों के संभावित दुरुपयोग से बचा जाए और निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराया जाए|


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 उन्होंने कहा कि यह जनता की रक्षा के लिए है। सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा आग्नेयास्त्र लाइसेंसधारियों को दुर्ग उप-जिले भर में आदर्श आचार संहिता की प्रभावी तिथि से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अपने हथियार रखने के लिए निर्देशित किया जाता है। 

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) की उप क्लाज (बी) के तहत दुर्ग जिले में रहने वाले सभी आग्नेयास्त्र लाइसेंस धारकों को निर्देशित किया गया है|

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