भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई में नाबालिग किशोरी से रेप के मामले में विशेष अदालत ने आरोपी शेख अशरफ को POCSO अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है|। आरोपी नाबालिग किशोरी को करीब दो साल से ब्लैकमेल कर दुराचार कर रहा था| इस मामले का खुलासा आरोपी की पत्नी ने किया था| जब उसे अपने पति की हरकत का पता चला तब उसने पीड़िता के परिवार को इसकी जानकारी दी|
भिलाई में नाबालिग किशोरी से रेप के मामले में विशेष अदालत ने आरोपी शेख अशरफ को POCSO अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है|। आरोपी नाबालिग किशोरी को करीब दो साल से ब्लैकमेल कर दुराचार कर रहा था| इस मामले का खुलासा आरोपी की पत्नी ने किया था| जब उसे अपने पति की हरकत का पता चला तब उसने पीड़िता के परिवार को इसकी जानकारी दी|
इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ संगीता नवीन तिवारी ने आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने कहा कि 16 वर्षीय पीड़िता 10वीं कक्षा की छात्रा थी। परिवार से जान-पहचान होने के कारण आरोपी शेख अशरफ अपने पिता शेख मोहम्मद के घर पढ़ने जाया करती थी|
इसी बीच आरोपी शेख अशरफ उसे बहाने से बाइक पर घुमाने ले जाया करता था| आरोपी ने पहली बार पीड़िता के घर में घुसकर दुराचार किया और पीड़िता की अश्लील तस्वीरें खींच लीं. उसने वायरल करने की धमकी देकर उसका यौन उत्पीड़न करना जारी रखा|
इस बीच, आरोपी की पत्नी को घटना के बारे में पता चला। उसने अपनी पति के सेल फोन में रखी पीड़िता की अश्लील तस्वीरें परिवार के कई सदस्यों को भेज दीं। जब यह मामला सामने आया तो पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी अपने परिवार को दी|
इस संबंध में 18 जून, 2023 को स्मृति नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी शेख अशरफ को गिरफ्तार किया और 14 अगस्त को चार्जशीट दायर किया। मामले की जांच के बाद, अदालत ने शेख अशरफ को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई|
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