भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई। 15 साल से लापता बीएसपी कर्मचारी के परिवार को आखिरकार राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी को बकाया वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी का हकदार माना है।
हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि सात साल से अधिक समय से लापता कर्मचारी को कानूनी रूप से मृत माना जाएगा। कोर्ट ने सेल और बीएसपी की याचिका को खारिज कर तीन महीने के भीतर पत्नी को सभी भुगतान करने का आदेश दिया है।
पत्नी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए कैट (केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण) में याचिका लगाई, जहां से उनके पक्ष में फैसला आया। लेकिन बीएसपी प्रबंधन ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। बीएसपी का तर्क था कि पत्नी को सिविल कोर्ट से पति की मृत्यु का सर्टिफिकेट लाना होगा, तभी लाभ मिल सकते हैं।
हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 108 के तहत सात साल से ज्यादा समय तक कोई लापता हो, तो उसे मृत माना जाएगा। ऐसे में कर्मचारी की पत्नी को सभी सुविधाएं मिलेंगी।
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