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भिलाई ट्रिपल मर्डर केस फैसला: 6 साल बाद आरोपी को मौत की सजा...पत्नी, डेढ़ माह की बेटी, अज्ञात शख्स की ली थी जान! मामला जानकर कलेजा काँप जायेगा!

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई तालपुरी में हुए चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में आखिरकार 6 साल बाद बड़ा फैसला सामने आया है। इस मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था, और अब कोर्ट ने आरोपी को सख्त सजा सुनाई है।

दुर्ग कोर्ट ने 2020 के इस सनसनीखेज मामले में आरोपी रवि शर्मा को मौत की सजा सुनाई है। उस पर अपनी पत्नी और डेढ़ साल की मासूम बेटी की ह-त्या करने का आरोप था। शक से बचने के लिए उसने एक अज्ञात व्यक्ति की भी जा-न ले ली, ताकि खुद को मरा हुआ साबित कर सके।


Durg Triple Murder Case Verdict
जांच में सामने आया कि आरोपी पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी व बच्चे राउरकेला में रहते हैं। भिलाई में उसने मंजू से दूसरी शादी की थी। मंजू ने डेढ़ महीने पहले बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन आरोपी इस बच्चे को नहीं चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था।वह वापस अपनी पहली पत्नी और बच्चों के वापस जाना चाहता था|

पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल, दवाइयों और अन्य सबूतों के आधार पर यह साफ हुआ कि तीनों ह-त्याओं के पीछे आरोपी का ही हाथ था।

यह मामला 21 जनवरी 2020 की सुबह का है। मंजू के मोबाइल से उसकी मां को कॉल गया, जिसमें घर में आग लगने जैसी बात कही गई। जब परिवार मौके पर पहुंचा तो घर बंद था और अंदर से धुआं निकल रहा था। दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर मंजू और मासूम बच्ची मृ-त अवस्था में मिले। वहीं एक अज्ञात युवक का शव भी वहां मिला।

शुरुआत में ऐसा लगा कि तीसरा शव आरोपी का है, लेकिन जांच में सच्चाई सामने आई। घटनास्थल पर लिखी गई बातें भी पुलिस को गुमराह करने के लिए थीं।दीवार पर लिखा था - मंजू बेवफा है..इसलिए मजबूरी में उसे, उसके पति और बच्चे को मारना पड़ा। नीचे संजय देवांगन आर्मी लिखा था।

सीसीटीवी फुटेज में आरोपी घटना से पहले अपने जैसे कद काठी के एकअज्ञात युवक को शराब का लालच देकर घर लाया  और बाद में अकेले निकलते हुए दिखा। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे राउरकेला से गिरफ्तार किया।

पूछताछ में आरोपी ने पूरी साजिश का खुलासा किया। उसने बताया कि पहले एक युवक को नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया और उसकी ह-त्या की। इसके बाद पत्नी और बच्ची को भी नहीं छोड़ा। सबूत मिटाने के लिए उसने आग और गैस ब्लास्ट जैसा सीन बनाने की कोशिश की, लेकिन योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई।

पुलिस ने हथौड़ा, टेप, मोबाइल, स्कूटी और अन्य सामान बरामद किए। हस्तलेख जांच में भी साबित हुआ कि दीवार पर लिखी बातें आरोपी ने ही लिखी थीं।

इस पूरे मामले में शासकीय वकील भावेश कटरे ने पैरवी की, जबकि तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेश कुमार ध्रुव ने जांच पूरी कर चार्जशीट पेश की थी। कोर्ट ने इसे दुर्लभतम मामलों में मानते हुए आरोपी को मौत की सजा सुनाई।

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