जानकारी के मुताबिक, दुर्ग जिले में आरोपी के खिलाफ पहले से मामला दर्ज था। 4 मई को थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र के ग्राम पुरैना निवासी किशोर चौहान उर्फ चेटा पर गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
इस मामले में नगर निगम प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी कर मकान खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद निगम और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को हटा दिया।
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ऑफिस से लौटते हुए राहुल ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला,
उसे वही पुरानी घुटन महसूस हुई—एक छोटा सा कमरा,
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रात के करीब 11:30 बजे थे।
बाहर हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। कमरे में सिर्फ एक ट्यूबलाइट..
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