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छत्तीसगढ़ में कृषि अधिकारी को गर्लफ्रेंड से शादी का झांसा देकर सं-बं-ध बनाने और बाद में जाति के आधार पर इंकार करने पर उम्रकैद...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में एक चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है, जहां शादी का भरोसा देकर सं-बं-ध बनाने और बाद में जाति का हवाला देकर इंकार करने वाले कृषि अधिकारी को उम्रकैद की सजा मिली है।

जानकारी के अनुसार, बालोद निवासी कृषि विस्तार अधिकारी देवनारायण साहू ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान अपनी कॉलेज फ्रेंड से नजदीकियां बढ़ाईं। दोनों के बीच कई सालों तक रिश्ता रहा। इसी दौरान आरोपी ने युवती को शादी का भरोसा दिया और उसी आधार पर सं-बं-ध बनाए।

शादी का झांसा और जाति विवाद मामले में अदालत का बड़ा फैसला

सरकारी वकील उमाशंकर वर्मा के मुताबिक, पीड़िता बिलासपुर की रहने वाली है और दोनों जगदलपुर के एग्रीकल्चर कॉलेज में साथ पढ़ते थे। बाद में रायपुर में कोचिंग के दौरान आरोपी ने युवती को प्रपोज किया। शुरुआत में युवती ने जाति अलग होने की वजह से मना किया, लेकिन आरोपी ने नौकरी लगने के बाद शादी करने का भरोसा दिया।

कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, फरवरी 2021 में आरोपी ने युवती को रायपुर के धरमपुरा स्थित किराए के मकान में बुलाया। वहां शादी का भरोसा देकर उसके साथ जबरदस्ती सं-बं-ध बनाए गए। पीड़िता ने बयान में बताया कि 2023-24 तक आरोपी शादी का वादा करता रहा और सं-बं-ध बनाता रहा।

साल 2024 में जब आरोपी की नौकरी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर लग गई, तो उसका व्यवहार बदल गया। पीड़िता के मुताबिक, वह उसे ‘नीची जाति की लड़की’ कहकर अपमानित करने लगा। इसके बावजूद नवंबर 2025 में आरोपी ने उसे मानपुर बुलाया और फिर शादी का भरोसा देकर सं-बं-ध बनाए।

पीड़िता ने यह भी बताया कि 4 दिसंबर 2025 को आरोपी ने उसे रायपुर बुलाकर साफ कह दिया कि वह उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि वह स@#$%मी समाज से है। साथ ही उसने दूसरी लड़की से शादी करने की बात भी कही।

मामले में पीड़िता की मां और भाई ने भी अदालत में बयान दिया और युवती की बातों का समर्थन किया। मेडिकल जांच करने वाली डॉक्टर ने भी कोर्ट में बताया कि युवती ने लंबे समय तक शादी का भरोसा देकर सं-बं-ध बनाने की बात कही थी।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी शुरू से ही पीड़िता की जाति जानता था, इसके बावजूद उसने धोखे से उसका शोषण किया। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही अन्य धाराओं में सजा और 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

यह फैसला विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में सुनाया गया। कोर्ट ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में कठोर कारावास की सजा दी, जो साथ-साथ चलेगी।   

                                             
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