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24 घंटे में मिलेगा लेबर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट! छग में दुकानदारों के लिए बड़ी राहत, अब नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :छत्तीसगढ़ के दुकानदारों और कारोबारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब लेबर रजिस्ट्रेशन की लंबी प्रक्रिया और दफ्तरों के चक्कर से छुटकारा मिलने वाला है। नई व्यवस्था के तहत महज 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।

राज्य के श्रम विभाग ने ‘छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियम, 2021’ में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया है। इस बदलाव के लागू होते ही दुकान मालिकों को अपनी ‘श्रम पहचान संख्या’ यानी लेबर रजिस्ट्रेशन के लिए अब ऑफलाइन भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।


छत्तीसगढ़ में दुकानदारों को ऑनलाइन लेबर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने की प्रक्रिया


नई व्यवस्था के मुताबिक, अगर किसी दुकानदार को अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र में बदलाव करना है—जैसे मालिक या भागीदार का नाम, पता, कर्मचारियों की संख्या या काम का प्रकार—तो यह प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसके लिए केवल 100 रुपये का शुल्क तय किया गया है और आवेदन के 24 घंटे के भीतर संशोधित सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाएगा।

श्रम विभाग ने यह भी साफ किया है कि हर दुकान मालिक के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र को दुकान के नाम के साथ प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इसे ऐसे स्थान पर लगाना होगा, जहां कोई भी व्यक्ति आसानी से इसे देख और पढ़ सके।

चूंकि यह पूरी प्रक्रिया स्वघोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन पर आधारित है, इसलिए जिम्मेदारी भी पूरी तरह दुकानदार की होगी। अगर आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत, अधूरी या भ्रामक पाई जाती है, तो इसके लिए सिर्फ संबंधित दुकानदार ही जिम्मेदार माना जाएगा।

सरकार ने इस प्रस्ताव पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव भी मांगे हैं। अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव श्रम विभाग के मंत्रालय कार्यालय में दर्ज करा सकता है। तय समय के बाद मिले सुझावों पर विचार कर ही नियम को अंतिम रूप दिया जाएगा।

बताया गया है कि आवेदन के लिए निर्धारित फॉर्म-2 के जरिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जरूरी दस्तावेज और ई-चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने के बाद, 24 घंटे के भीतर वेबपोर्टल से सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट पूरी तरह सिस्टम जनरेटेड होगा और इसमें किसी अधिकारी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी।

अगर आप भी दुकानदार हैं, तो इस नई व्यवस्था का फायदा जरूर उठाएं और समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन अपडेट करें।

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