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1 जून से बड़ा नियम लागू: एक घर में सिर्फ एक LPG कनेक्शन, अतिरिक्त सिलेंडर नहीं किया सरेंडर तो रुक सकती है गैस सप्लाई

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : देशभर के LPG उपभोक्ताओं के लिए 1 जून से एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अब एक घर में सिर्फ एक ही LPG कनेक्शन मान्य होगा। ऐसे में जिन परिवारों के पास एक से अधिक कनेक्शन हैं, उन्हें अतिरिक्त कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा।

केंद्र सरकार ने गैस कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन करते हुए यह नियम लागू करने का फैसला लिया है। नए प्रावधान के अनुसार एक हाउसहोल्ड में एक से ज्यादा LPG कनेक्शन रखना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

1 जून से LPG का नया नियम लागू

मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय तेल कंपनियों एचपीसीएल, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने संयुक्त सार्वजनिक सूचना जारी कर उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने अतिरिक्त LPG कनेक्शन जल्द से जल्द सरेंडर कर दें। कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि 1 जून से इस नियम के पालन को लेकर सख्ती बरती जाएगी।

क्या हैं नए नियम?

▪️ एक परिवार, जिसमें पति-पत्नी, विवाहित बच्चे और आश्रित माता-पिता शामिल हैं, यदि एक ही रसोई का उपयोग करते हैं तो उनके लिए केवल एक LPG कनेक्शन ही वैध माना जाएगा।

▪️ अतिरिक्त LPG कनेक्शन पाए जाने पर गैस सप्लाई बंद की जा सकती है। सप्लाई तभी दोबारा शुरू होगी जब सभी अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर कर दिए जाएंगे।

▪️ अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर करने के बाद यदि केवल एक कनेक्शन बचता है, तो उसे डबल बॉटल कनेक्शन (DBC) में बदला जा सकता है।

▪️ जिन उपभोक्ताओं के पास PNG कनेक्शन है, उन्हें अपना LPG कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा।

PNG उपभोक्ताओं को मिली नई छूट

25 मई 2026 के संशोधन के तहत PNG कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को 30 दिनों के भीतर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा।

इसके अलावा वे ट्रांसफर वाउचर भी ले सकते हैं। इससे भविष्य में यदि वे ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां PNG सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो LPG कनेक्शन दोबारा सक्रिय कराया जा सकेगा।


सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?

▪️ जरूरतमंद परिवारों को नया LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए।

▪️ सब्सिडी वाले सिलेंडरों के दुरुपयोग और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाने के लिए।

▪️ PNG जैसे स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए।

तेल कंपनियों ने सभी उपभोक्ताओं से नियमों का पालन करने की अपील की है। अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर करने के लिए उपभोक्ता अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से भी पूरी की जा सकती है।

                                                                                                                                      विज्ञापन

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