विज्ञापन

भिलाई : रिसाली में आधार केंद्र तोड़फोड़ मामले में बड़ा फैसला: वार्ड-16 के पार्षद विनय नेताम पद से बर्खास्त, संभाग आयुक्त ने जारी किया आदेश..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई, रिसाली नगर निगम की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। वार्ड-16 बीआरपी कॉलोनी के पार्षद विनय नेताम को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। दुर्ग संभाग आयुक्त न्यायालय ने यह कार्रवाई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और निगम के कार्यों में बाधा डालने के आरोपों को सही मानते हुए की है।

संभाग आयुक्त सत्य नारायण राठौर ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 19(1)(अ) के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में उनका पार्षद पद पर बने रहना नगर निगम और आम जनता के हित में उचित नहीं है।


रिसाली आधार केंद्र तोड़फोड़ मामला: पार्षद विनय नेताम पद से बर्खास्त


जानिए क्या है पूरा मामला

मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मामला 29 मार्च 2024 का है। उस दिन रिसाली नगर निगम प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता बाइक रैली आयोजित की गई थी। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक अधिकारी और कर्मचारी इस कार्यक्रम में व्यस्त थे।


इसी दौरान निगम मुख्यालय के आधार पंजीयन कक्ष में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। आधार ऑपरेटर अमरदीप कुमार साव ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि पार्षद विनय नेताम कमरे में घुसे और वहां रखे प्रिंटर, मॉनिटर, बायोमेट्रिक मशीन तथा स्कैनर सहित कई उपकरणों को क्षतिग्रस्त कर दिया।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि घटना के समय कर्मचारियों के सामने पार्षद ने स्वयं तोड़फोड़ करने की बात स्वीकार की थी।

नगर निगम प्रशासन ने न्यायालय को बताया कि इस घटना से करीब एक लाख रुपए मूल्य की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और निगम का कार्य प्रभावित हुआ। मामले में नेवई थाने में एफआईआर क्रमांक 0096/2024 दर्ज की गई थी। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 427, 294 और 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।

सुनवाई में सामने आए बयान

सुनवाई के दौरान आधार ऑपरेटर अमरदीप कुमार साव ने न्यायालय के समक्ष बयान देते हुए कहा कि पार्षद ने निगम मुख्यालय स्थित आधार केंद्र में प्रवेश कर उपकरणों को नुकसान पहुंचाया था।

वहीं, पार्षद विनय नेताम के बचाव पक्ष ने इसे व्यक्तिगत विवाद और राजनीतिक रंजिश से प्रेरित मामला बताया। उन्होंने तर्क दिया कि संबंधित आधार केंद्र एक निजी चॉइस सेंटर था और उसका नगर निगम से सीधा संबंध साबित नहीं किया गया है।

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि मामला पहले से न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उसी विषय पर अलग से कार्रवाई उचित नहीं है। हालांकि संभाग आयुक्त न्यायालय ने कहा कि इन दावों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

साक्ष्यों के अभाव में कमजोर पड़ा बचाव पक्ष

आदेश में उल्लेख किया गया है कि पार्षद पक्ष को अपना पक्ष रखने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। इसके बावजूद न तो गवाहों से जिरह की गई और न ही कोई मजबूत दस्तावेजी प्रमाण पेश किए गए।

दूसरी ओर, आवेदक पक्ष द्वारा प्रस्तुत फोटो और अन्य दस्तावेजों को न्यायालय ने महत्वपूर्ण माना। न्यायालय के अनुसार उपलब्ध साक्ष्य सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की पुष्टि करते हैं।

2026 की रिपोर्ट भी बनी चर्चा का विषय

मामले की सुनवाई के दौरान रिसाली नगर निगम आयुक्त ने 19 मार्च 2026 की एक रिपोर्ट भी न्यायालय में प्रस्तुत की। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि पार्षद ने निगम कार्यालय में आयुक्त और अन्य अधिकारियों के कमरों को बंद कर दिया था।

रिपोर्ट के अनुसार इस स्थिति के कारण कर्मचारियों को बंधक जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा और आम लोगों को अधिकारियों से मिलने में परेशानी हुई। न्यायालय ने कहा कि इस आरोप पर भी पार्षद की ओर से कोई जवाब या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

सार्वजनिक हित को देखते हुए लिया गया फैसला

संभाग आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि पार्षद विनय नेताम ने अपने पद से जुड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन उचित तरीके से नहीं किया तथा नगर निगम के कार्यों में बाधा उत्पन्न की।

इन्हीं तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 19(1)(अ) के तहत उन्हें पार्षद पद से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया।

ऐसी ही भिलाई, दुर्ग और छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण स्थानीय खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। 

यह भी पढ़े : गर्मी में बढ़ रहा हार्ट अटैक का खतरा! जानिए कैसे हीट वेव बना रही दिल के लिए खतरा, बचाव के 6 जरूरी तरीके!


यह भी पढ़े : अजब -गजब! शौच के दौरान ज्यादा जोर लगाने से महिला की 10 साल की याददाश्त गायब, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

यह भी पढ़े :गर्मी में बढ़ रहा हार्ट अटैक का खतरा! जानिए कैसे हीट वेव बना रही दिल के लिए खतरा, बचाव के 6 जरूरी तरीके!


यह भी पढ़े : अगर आप लोन ऐप के कर्ज में फंस गए हैं तो क्या करें? जानिए 10 आसान तरीके

यह भी पढ़े : क्रेडिट कार्ड और EMI के जाल से कैसे बचें पूरा गाइड

यह भी पढ़े :ऑनलाइन लोन ऐप से लोन लेने से पहले ये 7 बातें जरूर जान लें


भिलाई की पत्रिका न्यूज़ के whatsup ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक कर ज्वाइन करे 

https://chat.whatsapp.com/JZB9JQxil72096VB79T4RL?mode=hqctcla