यह फैसला न्यायमूर्ति तिरुमाला देवी एडा की पीठ ने सुनाया। मामला पति-पत्नी के बीच हुए अचानक विवाद से जुड़ा था।इस अनोखे हैरान करने वाले फैसला लोगो के बीच में सुर्खियाँ बटोर रहा है |
अभियोजन पक्ष के मुताबिक झगड़े के दौरान महिला ने अपने पति पर चाकू से हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौ+त हो गई। शुरुआत में पुलिस ने मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज किया था।
बाद में ट्रायल कोर्ट ने इसे धारा 304 पार्ट-II के तहत आपराधिक मानव वध माना और महिला को चार साल की सजा सुनाई थी।
महिला की ओर से अदालत में कहा गया कि घटना पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा नहीं थी। बचाव पक्ष ने बताया कि घटना से पहले मृतक का व्यवहार काफी आक्रामक था।
आरोप लगाया गया कि वह महिला के माता-पिता के घर न-ग्न अवस्था में पहुंचा और वहां गाली-गलौज व हंगामा करने लगा। इसी दौरान गुस्से में महिला ने हमला कर दिया। बचाव पक्ष ने कहा कि महिला का पति की जान लेने का इरादा नहीं था।
मामले में अदालत के सामने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और चाकू की बरामदगी जैसे सबूत पेश किए गए। एक पड़ोसी ने बताया कि उसने घर से चीख-पुकार सुनी थी और बाद में घायल व्यक्ति को देखा था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की गर्दन पर गहरा घाव मिलने की बात सामने आई, जिसकी वजह से उसकी मौ+त हुई।
सभी तथ्यों पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने माना कि यह घटना अचानक हुए विवाद और गुस्से में हुई थी। अदालत ने कहा कि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के अंतर्गत आता है, जहां पूर्व नियोजित ह+त्या साबित नहीं होती।
इसी आधार पर कोर्ट ने महिला की चार साल की जेल की सजा को घटाकर केवल 500 रुपये के जुर्माने में बदल दिया। अदालत ने यह भी माना कि महिला जुर्माने की राशि पहले ही जमा कर चुकी है।
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ऑफिस से लौटते हुए राहुल ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला,
उसे वही पुरानी घुटन महसूस हुई—एक छोटा सा कमरा,
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रात के करीब 11:30 बजे थे।
बाहर हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। कमरे में सिर्फ एक ट्यूबलाइट..
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